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पुलिस ने दर्ज किया एक और मुकदमा, आरोपी को भेजा जेल

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गाजीपुर। निजी बस के परिचालक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही बस मालिक के लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उधर लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने के आरोपी का चालान करने के बाद उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में रूदन-क्रंदन शुुरू हो गया। उनके रोने-बिलखने से मृतक के गांव में मातम पसर गया।
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शहर से सटे रौजा बस स्टैंड पर एक निजी बस संचालक के पुत्र द्वारा अपने बस के खलासी पर गोली चलाई गई थी, लेकिन गोली खलासी के कंधे को छूते हुए पीछे बैठे परिचालक रामकेवल यादव के दाहिने तरफ सीने में जा लगी, जिससे परिचालक की मौत हो गई। देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही आजमगढ़ सिधारी थाने के चकभाई खान गांव में मातम पसर गया। उसकी पत्नी राजमती देवी, पुत्र शनि और पुत्री पिंकी के बिलखने से वहां खड़ा पत्थर दिल इंसान भी बिलख पड़ा। इधर पुलिस ने आरोपी बस संचालक के पुत्र को जहां गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पिस्टल भी बरामद कर लिया था। ऐसे में पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली के मामले में भी एक और मुकदमा दर्ज किया और अब लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली के मामले मुकदमा दर्ज किया गया। लाइसेंस निरस्त के लिए जिला प्रशासन के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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