फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ghazipur News: पीड़िता को 15.37 लाख रुपये भुगतान करने का दिया आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गाजीपुर के अध्यक्ष संजीव कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सदस्य रणविजय मिश्रा, सदस्य दीपा रानी की पीठ ने सड़क दुर्घटना में मृत रमेश यादव की पत्नी उर्मिला देवी के परिवाद को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया।
विज्ञापन

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी गाजीपुर के शाखा प्रबंधक को आदेशित किया है दो माह के अंदर 15.37 लाख रुपये पीड़िता को भुगतान करें। इसमें दुर्घटना बीमा क्लेम का 15 लाख रुपये और वाद व्यय का 7 हजार और आर्थिक मानसिक क्षति 30 हजार रुपये भी शामिल है।
याची उर्मिला देवी निवासी रेवतीपुर ने परिवाद प्रस्तुत किया। इसके मुताबिक उनके पति रमेश यादव ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, जो दिसंबर 2021 तक बीमित थी। रमेश यादव के पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी 2023 तक वैध था। रोजाना तरह 11 सितंबर 2021 को वह घर आ रहे थे।
विज्ञापन

आदर्श खाद भंडार रेवतीपुर के पास सामने से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाराणसी में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़िता के प्रार्थना पत्र के मुताबिक तब वह एसपी के समक्ष प्रार्थना पत्र दी। साथ ही सारे कागजात को लगाने के बाद अपने पति के दुर्घटना बीमा की राशि 15 लख रुपये के लिए निवेदन किया, लेकिन विपक्षी द्वारा विमित राशि देने से इन्कार कर दिया गया, तब 2022 में परिवाद प्रस्तुत किया।
सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग गाजीपुर के पीठ ने दुर्घटना बीमा राशि साहित्य आर्थिक मानसिक क्षति एवं वाद व्यय की राशि 2 माह के अंदर परिवादिनी को भुगतान करने का आदेश विपक्षी बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को दिया है।
विज्ञापन

साथ ही आयोग ने परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत ब्याज भी भुगतान करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें