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Ghazipur News: आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी को मुक्त करने का आदेश

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गाजीपुर। खानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी व हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अशोक सिंह को राज्यपाल ने मुक्त करने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार के संयुक्त सचिव सूर्य प्रकाश मिश्र ने इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी किया है। इसमें उल्लेख है कि आजीवन कारावास की सजा भोग रहे दोष सिद्ध बंदी अशोक सिंह का जेल में आचरण को संतोषजनक देखते हुए दो जमानत और उतनी ही धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए। यह आदेश राज्यपाल की ओर से जारी किया गया है। संयुक्त सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस दौरान संतोषजनक जेल आचरण को देखत हुए अगर उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपने शेष दंडावधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार दो जमानतदार और उतनी ही धनराशि एक मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए।बता दें कि वाराणसी केंद्रीय कारागार में दोष सिद्ध बंदी अशोक सिंह को न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर की ओर से 27 मार्च 1982 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया था।
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मेरे द्वारा पिता जी की रिहाई के लिए राज्यपाल के यहां तीन बार वर्ष 2018,2019 और 2023 में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इनमें से 2019 व 2023 का प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया था। जबकि 2018 में दिया प्रार्थना लंबित था। उसी में आदेश आया है। -दिग्विजय सिंह, पुत्र अशोक सिंह ।
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शासन के पत्र के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। -अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, गाजीपुर।


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