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एमएलसी चुनाव: 70 मतदेय स्थलों पर आज मतदान, पोलिंग पार्टियां पहुंचीं

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गाजीपुर। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बृहस्पतिवार को 70 पोलिंग पार्टियां जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर से रवाना हुई। इनमें 52 स्नातक और 18 शिक्षक एमएलसी निर्वाचन के लिए हैं। जिले में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 56,477 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 19 सेक्टर और सात जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी मतदान स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है।
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी वेद सिंह चौहान ने बताया कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर को मतदान और 27 अक्तूबर को मतगणना होगी। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियां जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में लौटकर मतपेटिकाएं और सभी प्रपत्र जमा करेंगी।
उन्होंने बताया कि वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 50,283 मतदाता हैं। इनमें 35,090 पुरुष और 15,193 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके लिए जिले में 52 मतदेय स्थल और 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 6,194 मतदाता हैं। इनमें 4,901 पुरुष और 1,293 महिला मतदाता हैं। इस क्षेत्र के लिए 18 मतदेय स्थल और 17 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
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200 मीटर के दायरे में नहीं खुलेगा राजनीतिक दल का कार्यालय
मतदान के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदेय स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं खुलेगा। एक समय में मतदेय स्थल पर केवल दो मतदाताओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक मतदान स्थल पर स्थिर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके।
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का ब्योरा
विवरण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
कुल मतदाता 50,283 6,194
पुरुष मतदाता 35,090 4,901
महिला मतदाता 15,193 1,293
मतदेय स्थल 52 18
मतदान केंद्र| 19 17

मतदाता सूची में छोटी गलती पर नहीं रोका जाएगा मतदान
गाजीपुर। विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार को होने वाले मतदान में मतदाता सूची में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी मामूली त्रुटि होने पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में दर्ज विवरण और प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान अधिकारी संबंधित व्यक्ति की पहचान से संतुष्ट होते हैं तो त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए उसे वोट डालने दिया जाएगा।
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