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Ghazipur News: किशोरी से दुराचार के प्रयास और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

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गाजीपुर। बहरियाबाद थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुई किशोरी से दुराचार के प्रयास और हत्या मामले में अभियुक्त भीम कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक शक्ति सिंह की अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बहरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 6 दिसंबर 2020 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री सुबह करीब छह बजे खेत गई थी। काफी देर तक नहीं आई, तो पत्नी ने तलाश शुरू की। इसी दौरान घर के दक्षिण तरफ करीब 200 मीटर दूरी पर पत्नी ने देखा कि पुत्री के नाक, मुंह, कान, गले से खून निकल रहा है। घटना स्थल पर ग्रामीण पहुंचे और शव लेकर घर आए। साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान भीम कुमार का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी भीम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त काे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दुराचार के प्रयास के मामले में दस वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी।
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