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Ghazipur News: दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी

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गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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अभियोजन के अनुसार वाराणसी जनपद के सारनाथ थाना के पतेरवा गांव निवासी हरिनाथ ने पुत्री रोशनी की शादी 9 अक्तूबर 2020 को सादात थाना के कटेया गांव निवासी विनय कुमार के साथ की थी। वादी अपनी हैसियत के मुताबिक काफी दहेज दिया था। आरोप है कि आये दिन दहेज की मांग को लेकर पति विनय कुमार, ससुर महेंद्र, सास हंसा देवी ननद चंद्रकला विवाहिता को मारते-पीटते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 19 मई 2021 की रात दो बजे दहेज को लेकर मारपीट के बाद रोशनी को फंदे से लटका दिया गया। इससे पुत्री की मौत हो गई। ससुरालीजन शव को फंदे से उतार कर दाह संस्कार करना चाहते थे। किसी तरह सूचना मिलने पर मृतका के पिता मौके पर पहुंचे और दाह संस्कार रोकर पुलिस को तहरीर दी। वादी की सूचना पर थाने में ससुरालवालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ससुर महेंद्र व सास हंसा देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं पति विनय कुमार को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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