गाजीपुर। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह और सदस्य परमशीला एवं मनोज कुमार की अदालत ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर बीमा कंपनी लखनऊ को दो माह के अंदर बीमा धनराशि 15 लाख रुपये वादी को देने का आदेश दिया है।
नंदगज थाना के नैशारा गांव निवासी संदीप कुमार बरनवाल के भाई शुभम बरनवाल ने बाइक बड़ी बाग चुंगी से खरीदी थी। बाइक की बीमा पॉलिसि कवर अलग से दिया गया था। इसकी दुर्घटना बीमा राशि 15 लाख रुपये थी। वादी के भाई शुभम बरनवाल की दुर्घटना में 16 मई 2021 को मौत हो गई। मृतक के भाई ने जब क्लेम दाखिल किया तो बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। तब वादी ने स्थायी लोक अदालत में अर्जी दी। इस पर न्यायालय ने सबूतों के आधार पर उपरोक्त आदेश पारित किया है। संवाद