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हाईवे से हटीं शराब की दूकानें

Sat, 01 Apr 2017 11:22 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/गाजीपुर
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शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ माह पहले आदेश जारी किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर 220 मीटर के दायरे में संचालित होने वाली देशी और विदेशी शराब की दूकानें एक अप्रैल से नहीं चलेंगी।
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कोर्ट के आदेश के बाद शराब के ठेकेदारों में खलबली मच गई थी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जनपद के हाईवे पर से देशी और अंग्रेजी शराब की दूकानों के साथ ही मॉडल शाप को हटा दिया गया है। इन दूकानों के हटने से कई शराब के शौकीन परेशान हैं और लोगों से यह पूछते हुए नजर आए कि यहां जो शराब की दूकान थी अब वह कहां खुली है।

15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि एनएच और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली देशी और विदेशी शराब की दूकानें नहीं रहेंगी। यह आदेश माडल शाप बार के लिए भी जारी था। इस आदेश से शराब के ठेकेदारों में खलबली मच गई थी।
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वह दूसरी दूकान की तलाश में जुट गए थे। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने फेरबदल करते हुए यह आदेश जारी किया कि जिन क्षेत्र की आबादी 20 हजार या इससे कम हो, वहां पांच सौ मीटर के दायरे में नहीं, बल्कि 220 मीटर के दायरे में शराब की दूकानें नहीं होंगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ठेकेदारों ने जिले में हाईवे पर संचालित हो रही शराब की दूकानों को हटाने में जुट गए। शनिवार तक जिले में संचालित हो रही लगभग सभी देशी और विदेशी शराब की दूकानों को हटा लिया गया था।

जिन शौकीनों को यह जानकारी नहीं थी कि कोर्ट के आदेश से दूकानों को हटवाया गया है, वह दूकान बंद देख लोगों से यह पूछते हुए नजर आखिरकार शराब की दूकान क्यों बंद है। कारण की जानकारी होने पर यह पूछते रहे अब यह शराब की दूकान किस स्थान पर है। इस संबंध में आबकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 206 देशी और 81 विदेशी मदिरा की दूकानें हैं। इसमें एनएच और हाईवे मिलाकर देशी और विदेशी की कुल 120 दूकानें थी। कोर्ट द्वारा इन दूकानों को हटवाने का आदेश जारी करते ही दूकान के अनुज्ञापियों को दूकान हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। एक अप्रैल को हाईवे से सभी मदिरा की दूकानों को हटा दिया गया।
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