विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 जुलाई 2017 को सुबह 6 बजे उसकी पुत्री सहेलियों के साथ कोचिंग क्लास करने जा रही थी। जब वह गांव के पोखरे के पास पहुंची तो उसकी बेटी का हाथ पकड़कर दोषी अब्बास अपने तरफ खिंचने लगा। पुत्री और उसकी सहेलियों ने शोर मचाया तो दोषी भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अब्बास को दोषी पाया। संवाद