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मारपीट के मामले में पिता-पुत्र सहित चार को तीन वर्ष की कैद

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तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गुलाब सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पिता पुत्र सहित चार लोगों को मारपीट के मामले में तीन साल के कैद सजा सुना है। साथ ही 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना क्षेत्र के गांव रोहिली के कुमार राम ने 29 नवंबर 2014 को तहरीर दिया कि खेत के मेढ़ के विवाद को लेकर पट्टीदार रामकरन और उनके पुत्रअच्छेलाल और संतलाल के साथ संतलाल का पुत्र प्रमोद कुमार उपरोक्त विवाद को लेकर भतीजा अशोक कुमार और उसकी पत्नी पुष्पा को मारापीटा, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल सातगवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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