गाजीपुर। नोनहरा थाना क्षेत्र सराय बहादुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला को पुरानी रंजिश में मारने- पीटने के मामले में एडीजे तृतीय श्वेता वर्मा की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन- तीन वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक, नोनहरा थाना क्षेत्र के सराय बहादुर निवासी वादनी सुशीला देवी ने पुलिस को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई कि 13 नवंबर 2012 की शाम 5.30 बजे राम प्रकाश यादव, संकठा यादव, मनोज यादव और संजय यादव पुरानी रंजिश को लेकर गाली- गलौज करने लगे। जब वादनी ने गाली- गलौज का विरोध किया तो चारों आरोपी मारने- पीटने लगे।
आसपास और पड़ोस के लोगों ने आकर बीच- बचाव किया। आरोपियों के मारने- पीटने से वादनी को काफी चोट आई। साथ ही आरोपियों ने पीड़िता को जान माल की भी धमकी दी। पुलिस ने वादनी की तहरीर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। न्यायालय में पांच गवाह प्रस्तुत हुए। न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर चारों आरोपियों को तीन- तीन वर्ष की सजा और पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।