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पांच हत्यारोपियों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मुहम्मद रिजवानुल हक की अदालत ने बृहस्पतिवार को सात वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर दस हजार 700 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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मालूम हो कि गहमर थाना क्षेत्र के देवकली गांव में 29 मई वर्ष 2013 की सुबह साढ़े 11 बजे आम तोड़ने से मना करने पर हत्यारोपी वीरेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, रामअशीष, फूल कुमारी और नैनतारा ने लाठी-डंडे से वादी राजेश यादव, उसकी मां ऊषा और बाबा राजनारायन यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान वादी के बाबा की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के साथ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने हत्या का आरोप साबित पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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