फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ghazipur News: जनपद न्यायाधीश ने तंबाकू निषेध की दिलाई शपथ

विज्ञापन
विज्ञापन
गाजीपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शनिवार को जनपद न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने तंबाकू निषेध के लिए शपथ दिलाई। कहा कि इसके सेवन से होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी।
कहा कि पहली बार 31 मई 1988 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल यह दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। इसके पूर्व जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
विज्ञापन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा कि तंबाकू ऐसा जहर है, जिससे इंसान अपने हाथों से खरीदकर खुद को मौत के नजदीक ले जाता है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान-मसाला जैसे रूपों में बिकने वाला तंबाकू न केवल एक व्यक्ति के शरीर को खोखला कर देता है, बल्कि परिवार को भी तबाह कर देता है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया में 80 लाख से अधिक लोगों की मौत तंबाकू से संबंधित बीमारियों से होती है। इन मौतों में से लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद तंबाकू नहीं लेते लेकिन दूसरों के धुएं के संपर्क में आते हैं।
देश में तंबाकू का सेवन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। आंकड़ों की मानें तो लगभग 27 प्रतिशत वयस्क आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। सीएमओ डाॅ. सुनील पांडेय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक थीम निर्धारित करता है।
विज्ञापन

साल 2025 की थीम तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना है। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय नरेंद्र कुमार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजय हरी शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलख कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूतन द्विवेदी एवं अन्य न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें