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दहेज हत्या में पति और ससुर को उम्र कैद

Wed, 08 Feb 2017 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो /गाजीपुर
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मऊ जिले के रानीपुर थाना अंतर्गत एक विवाहिता की दो साल पहले दहेज लोभियों ने हत्या कर दी और शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। पति सहित पांच के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस पांडेय ने पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि सास एवं देवर को दस-दस साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के कोड़न गांव निवासी मातवर चौबे पुत्र मुखना चौबे ने 28 जून 2014 को भुड़कुड़ा थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने अपनी पुत्री किरन पांडेय की शादी 24 फरवरी 2011 को अलीपुर मंदरा गांव निवासी संतोष कुमार पांडेय पुत्र बृजविलास पांडेय के साथ की। शादी में पर्याप्त दान-दहेज भी दिया था। शादी के बाद से ही पति संतोष कुमार पांडेय, ससुर बृजविलास पांडेय, सास मनोरमा पांडेय, देवर आशीष पांडेय और चचिया ससुर अशोक पांडेय दहेज के लिए मेरी पुत्री को प्रताड़ित करते रहे। 28 जून 2014 की सुबह पांच बजे मोबाइल से सूचना मिली कि किरन पांडेय की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। मातवर मौके पर पहुंचा, उसे पूरा विश्वास था उसकी मेरी पुत्री की हत्या कर उसे ससुराल वालों ने दुर्घटना का रूप दिए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराया। विवेचना के दौरान चचिया ससुर अशोक पांडेय का नाम निकाल दिया गया। शेष चार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मलिका बेगम ने दस गवाहों को पेश किया।
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 पेश किए गए साक्ष्यों और गवाही के बयान के आधार पर अदालत ने सास, ससुर, पति और देवर को धारा 304 बी, 498 ए आईपीसी और धारा चार डीपी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए धारा 498 ए के अंतर्गत चारों को दो-दो वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपया अर्थदंड, धारा 304बी के अंतर्गत पति और ससुर को उम्र कैद एवं सास, देवर को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और धारा चार के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार की सजा सुनाई है।
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