जंगीपुर उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने लिए प्रशासन ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। जिला पंचायत सभागार में हुई इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी वित्त आनंद कुमार शुक्ल ने बताया कि मतदान के दिन एक प्रत्याशी के सिर्फ तीन वाहनों के संचालन की मंजूरी मिलेगी। वे अधिकतम 28 लाख तक चुनाव में व्यय कर सकता है। यह खर्च अलग से खोले गए खाते से होगा।
उन्होंने कहा कि पोस्टर बैनर लगे प्रत्येक वाहन को प्रचार वाहन माना जायेगा। उसको प्रत्याशी के खर्चे से जोड़ा जायेगा। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कोई एजेंट निर्धारित सीमा से अधिक पैसा ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही होगी। व्यय प्रेक्षक मोहन सिंह दोरायी ने बताया कि व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट करते रहें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय रजिस्टर को तीन बार चेक किया जायेगा। किसी नोटिस का जबाब 48 घंटे के अंदर अवश्य देना होगा।
राजनैतिक दलों की मांग पर व्यय रजिस्टर के रखरखाव के सम्बन्ध में 4 मई की शाम 4 बजे जिला पंचायत सभागार में व्यय से संबंधित अधिकारी जानकारी देंगे। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक आर राजेंद्रन, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री मौैजूद रहे।