गाजीपुर। गंगा नदी के घाटों पर नौका संचालन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब ददरी घाट, कलेक्टर घाट और चीतनाथ घाट पर स्थापित जेटियों के माध्यम से ही व्यवसायिक और निजी कार्यों के लिए नावों का संचालन होगा।
बिना पंजीकरण किसी भी नाव के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में नगर पालिका के अधिकारियों और मछुआ समाज के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मौजूद नाविकों ने नई व्यवस्था पर सर्वसम्मति से सहमति जताई।
बैठक में तय किया गया कि जेटी के माध्यम से नौका विहार एवं अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रति फेरा 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं, नावों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।