दुकान खाली करते दुकानदार
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दरअसल, आठ अक्टूबर को उपजिलाधिकारी ने मुख्तार की पत्नी एवं दो बेटों के नाम से चल रहे गजल होटल के दूसरे तल और अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था। आदेश के साथ ही संचालक को सात दिनों की मोहलत दी गई थी। जिसमें उन्हें खुद होटल के दूसरे तल, सीढ़ी का हिस्सा तथा अवैध निर्माण को गिराना था।
वाहनों में सामान लादते दुकानदार
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ऐसा न करने पर जिला प्रशासन बल पूर्वक उसे गिराएगा। इस आदेश के बाद होटल संचालक हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। वहां से जिलाधिकारी कोर्ट में अपील करने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद होटल संचालक मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी ने डीएम के यहां अपील की।
डीएम एमपी सिंह की अध्यक्षता में बने नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने इसकी सुनवाई बीते 26 अक्तूबर को पूरी कर ली थी। लेकिन डीएम द्वारा गठित बोर्ड ने इस पर मंथन करने के बाद शनिवार को दोनों अपीलों को खारिज कर एसडीएम द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण के फैसले को सही ठहराया है।