मुख्तार अंसारी और पत्नी आफ्शा अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएमलए कोर्ट शक्ति सिंह की अदालत ने बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी कोर्ट के कुर्की के आदेश को सही ठहराते हुए बहाल रखा। आफ्शा अंसारी की ओर से कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ।
मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की शहर के देवढ़ी बल्लभदास स्थित 9.44 करोड़ की भू-संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत छह दिसंबर 2021 को कुर्क की गई थी। इस मामले में पक्ष रखने का मौका न दिए जाने की दलील देते हुए आफ्शा अंसारी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। डीएम कोर्ट ने कार्रवाई को सही ठहराते हुए आदेश को बहाल रखा।
इसके बाद यह वाद विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। न्यायालय ने 11 मार्च को डीएम की ओर से जारी कुर्की के आदेश को सही ठहराया। इसके बाद फिर आफ्शा अंसारी के अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आफ्शा अंसारी के प्रार्थना-पत्र को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी के आदेश को बहाल रखा है।