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Ghazipur News: दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की सजा, 50 हजार का जुर्माना

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गाजीपुर। विशेष जज पाॅक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के गांव की एक महिला ने तहरीर दी कि 21 जून 2023 की रात 7.30 बजे बेटी घर में अकेली थी। गांव का सुनील प्रजापति शराब के नशे में घर में घुसकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर सुनील भाग गया। पीड़िता की मां शोर सुनकर पहुंची तो बेटी ने आपबीती बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन के तरफ से सात गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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