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लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला, तारीख पर पेश नहीं हो रहे थे भाजपा नेता
भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद निकाला था जुलूस, रोकने पर की थी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता
लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शहर विधायक मनीष असीजा, भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ सीजेएम के न्यायालय से जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक अप्रैल 2014 को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद फीरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रो. एसपी सिंह बघेल के समर्थन में बैंडबाजों के साथ जुलूस निकाला था। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया तो भाजपा नेताआें ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की थी और शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला था।। इस मामले में तत्कालीन कोतवाल दक्षिण जेएन अस्थाना ने भाजपा प्रत्याशी प्रो. एसपी सिंह बघेल, विधायक मनीष असीजा और पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद पचौरी के खिलाफ पुलिस से अभद्रता, धक्का मुक्की करने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर धारा 147, 353, 188 व 171 (ज) के तहत मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में भाजपा नेता न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की तारीख नहीं जा रहे थे,जिसके चलते सीजेएम न्यायालय ने तीनों नेताओं के खिलाफ 26 अगस्त 2016 को जमानती वारंट जारी कर दिए। कोतवाल दक्षिण गिरीश चंद्र तिवारी का कहना है कि भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।