फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने हत्या एवं साजिश रचने तथा साक्ष्य मिटाने के दोषी अब्बासपुर निवासी पवन एवं संजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 56-56 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।
मामला थाना नसीरपुर के गांव अब्बासपुर 25 अप्रैल 2020 का है। सुरेशचंद्र शर्मा ने तहरीर दी कि मेरा बेटा कुलभूषण शर्मा उर्फ राहुल शर्मा काफी होशियार था। लोगों की मदद करता था। इससे गांव के लोग जलते थे। गांव में मेरा एक परिवार है। 25 अप्रैल 2020 को मेरा पुत्र राहुल,पवन व संजू पुत्रगण रामनरेश,ट्रैक्टर ड्राइवर सोनेंद्र उर्फ सोनी भूसा लेकर घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज हुई और देखा कि मेरा बेटा तख्त पर लेटा था। उसके पीठ में गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की हत्या में संजू एवंं पवन का हाथ है। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना करके पवन एवं संजू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पवन एवं संजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।