फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह ने 08 वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। वादी की नाबालिग पुत्री के साथ सुखवीर ने छेड़छाड़ अश्लील हरकत की जिसकी जानकारी होने पर परिजन द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तमाम औपचारिकता पूरी करने के बाद विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की।
न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद सुखवीर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।