फिरोजाबाद। थाना टूंडला क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व हुई लूटपाट की घटना में दोषी अलीगढ़ निवासी लाला सैफी को अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 55 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम 14 मार्च 2013 थाना टूंडला क्षेत्र का है। टूंडला निवासी देवेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ मकान में सोए हुए थे। मकान में लूट करने के उद्देश्य से बदमाश प्रवेश कर गए थे। इस दौरान परिवारीजन को बंधक बनाकर मकान से जेवरात के साथ अन्य सामान को लूट ले गए थे। पुलिस ने अभियोग दर्जकर मामले की विवेचना करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।
मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा एडवोकेट ने की। न्यायालय ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी अलीगढ़ जिले के थाना हरदुआगंज के अहीरपाड़ा निवासी लाला सैफी को लूट के मामले में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार का अर्थदंड तथा धारा 397 में सात वर्ष के कारावास व 15 हजार अर्थदंड एवं धारा 412 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।