मिठाई की दुकान पर जागरुकता अभियान के दौरान एक्सपायरी डेट के स्टीर लगाए गए।
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फिरोजाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मिठाइयों की एक्सपायरी तारीख और उनके मानकों के प्रति मिष्ठान विक्रेताओं को जागरूक कर रहा है। इसके लिए विक्रेताओं को गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके तहत छेने से बनी मिठाइयों का उपयोग निर्माण तिथि से मात्र एक दिन तक कर सकेंगे, जबकि घी-मावा से बनीं मिठाई तीन दिन और मेवे की मिठाइयां सात दिन तक खाने योग्य होंगी।
जिला अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। इसके साथ ही उन्हें मिठाई बनाने की तारीख अंकित करनी होगी।
जिला अभिहित अधिकारी के अनुसार छेना की मिठाई में निर्माण तिथि के एक दिन तक की ही वैधता रहेगी, जबकि मेवे की मिठाई निर्माण तिथि से सात दिन तक बेची जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि घी और मावा की मिठाई तीन तक खाने योग्य रहेंगी।
दुकानदारों को किया गया जागरूक
विभाग से जुडे़ खाद्य निरीक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सोमवार को कई मिठाइयों की दुकानों का अलग-अलग क्षेत्र में निरीक्षण कर दुकानदारों को जागरूक किया। जनपद में मिठाई की छोटी-बड़ी 300 से अधिक दुकानें हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन त्योहारी सीजन में मिठाइयों के एक्सपायरी की जांच के लिए अभियान चलाएगा।