फिरोजाबाद। अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय अतुल कुमार चौधरी ने छह वर्ष पुराने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमले के दोषी को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना लाइनपार क्षेत्र का छह वर्ष पुराना है। पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टोकने पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने ललित यादव उर्फ अमित नगला भाऊ को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा व चोरी का मोबाइल बरामद किया था। पुलिस ने ललित उर्फ अमित व वीरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय अतुल चौधरी के न्यायालय में पहुंचा। जिला कारागार से बताया गया कि वह 2018 से जेल में बंद है।
उसका प्रथम अपराध के साथ पक्ष रखा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज कुमार शर्मा ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश अतुल चौधरी ने ललित उर्फ अमित को सजा सुनाई। दूसरे अभियुक्त वीरेंद्र यादव के गैर हाजिर होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट 18 मार्च 2024 के लिए जारी किए गए।