फिरोजाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने दस वर्ष कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सिरसागंज थाने का है। पीड़ित ने पांच अक्टूबर 2020 को सिरसागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 18 वर्षीय नाबालिग बेटी को गांव का ही अजय पाल बहला फुसलाकर भगा ले गया है।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अजय को दोषी पाया। उसे दस साल के कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।