टूंडला। थाना नगला सिंघी क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक 13 साल के नाबालिग के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई (चालान) कर दी। नियमों के अनुसार नाबालिगों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब पीड़ित पिता अपने बेटे को न्याय दिलाने और इस कार्रवाई को रद्द करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है।
थाना नगला सिंघी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रसूलाबाद में गत 23 सितंबर को घर के आगे बने चबूतरे को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के प्रदीप, अशोक व रूमाल सिंह, दूसरे पक्ष के व्यक्ति और 13 वर्षीय नाबालिग पुत्र के विरुद्ध शांतिभंग की कार्रवाई की थी। आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी उचित छानबीन या उम्र की पुष्टि किए बिना ही कार्रवाई करते हुए बच्चे का शांतिभंग में चालान कर दिया था। पुलिस जब नाबालिग को चालान के सिलसिले में तहसील लेकर पहुंची तो वहां कागजातों और बच्चे की उम्र को देखकर अधिकारियों को उसकी वास्तविक आयु (13 वर्ष) का पता चला। स्थिति स्पष्ट होने पर उसे तुरंत घर भेजने के आदेश दे दिए गए। नाबालिग बेटे के विरुद्ध की गई कार्रवाई से आहत पीड़ित पिता ने एसडीएम के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।
नाबालिग के विरुद्ध शांतिभंग की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पुलिस सामान्यतः ऐसा करती भी नहीं है। मामले की पूरी जानकारी करवाते हुए कार्रवाई की जाएगी।
अरुण कुमार चौरसिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी, टूंडला