फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना अनुमति गाड़ियों पर नहीं लगा सकेंगे राजनीतिक झंडे

विज्ञापन
विज्ञापन
फिरोजाबाद। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रविजय सिंह ने सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। बिना परमीशन के किसी वाहन पर राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगा सकेंगे।
विज्ञापन

सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों के पास चुनाव कार्यालय और मंच नहीं बनाए जा सकेंगे। पंफलेट और पोस्टर व अन्य मुद्रित तथा प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट करना होगा। 15 जनवरी तक रैली, सभाएं, रोड शो और प्रचार नहीं कर सकेंगे। डोर-टू-डोर प्रचार पांच लोग शामिल हो सकेंगे। डीएम ने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 15 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव रैलियों, चुनाव सभाएं, चुनाव रोड शो करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, परंतु इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए मात्र पांच व्यक्ति ही एकसाथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न अनुमति प्रदान प्राप्त करने के लिए सुविधा एप का प्रयोग करें। एडीएम अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। एसपी ग्रामीण डॉ. अखिलेश नारायण सिंह, एसडीएम सदर मनोज कुमार, टूंडला पारसनाथ, जसराना नवनीत गोयल, सिरसागंज विवेक मिश्रा, शिकोहाबाद शिवध्यान पांडेय मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें