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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 60 हजार का लगाया अर्थदण्ड

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फिरोजाबाद । अपर जिला जज एफटीसी (प्रथम) अनुराग शर्मा ने थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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मामला थाना मटसेना क्षेत्र में 22 फरवरी 2015 का है। थाना मक्खनपुर के नगला मोती निवासी नरेंद्र ने थाने में दर्ज कराए मामले में कहा कि उसका भाई धर्मेंद्र आगरा से गांव नगला मोती लौट रहा था। मटसेना के पास रंजिश के चलते भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। नरेंद्र ने मटसेना थाना के हमीरपुरा निवासी निखिल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। न्यायालय में निखिल के खिलाफ आरोप दाखिल किया था । मामला अपर जिला जज के न्यायालय में पहुंचा । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।
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