फिरोजाबाद। खेत में शौच करने गई किशोरी से छेड़छाड़ और जबरन खेत में ले जाने का प्रयास करने के दोषी युवक को न्यायालय ने सोमवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई।
मामला करीब ढाई वर्ष पुराना है। दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। एक जनवरी 2023 की सुबह आठ बजे रजावली क्षेत्र के गांव की निवासी 14 वर्षीय किशोरी खेत में शौच करने गई थी। रास्ते में राजेंद्र पाल सिंह उर्फ काका निवासी लखनई ने उससे छेड़छाड़ करने के साथ ही सरसों के खेत में खींच कर ले जाने का प्रयास किया था। किशोरी के विरोध करने पर राजेंद्र पाल ने जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में वह भाग गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के विरुद्ध घटना के दिन ही थाना रजावली में प्राथमिकी लिखवाई थी। एडीजे और अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजीव सिंह के न्यायालय ने सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।