फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र में करीब साढ़े तीन साल पहले वृद्ध को अगवा करने के बाद हत्या करने के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।लाइनपार क्षेत्र के गांव ठार हीरा सिंह गुदाऊ निवासी उदयवीर सिंह को 30 मार्च 2021 की सुबह सत्यवीर सिंह और ओमवीर सिंह निवासी गुदाऊ नगला दानसहाय घर से बुला कर ले गए थे। देर शाम तक उनके घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की। इस दौरान कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार को सत्यवीर, ओमवीर और दो अन्य लोगों द्वारा उदयवीर को बाइक से यमुना की ओर ले जाने की बात बताई। परिवार के लोग इन लोगों के घर उदयवीर के बारे में पूछने गए तो सभी के घर पर ताला बंद मिला।
बेटे वीकेश कुमार ने दो अप्रैल को पिता की गुमशुदगी थाना लाइनपार में लिखवाई थी। तभी पुलिस से जानकारी मिली कि सात अप्रैल को यमुना किनारे रामदासपुरा घाट पर उदयवीर के कपड़े और अस्थियां मिली। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि रंजिश में शराब पिलाकर यमुना में धक्का देकर उदयवीर की हत्या की। एडीजे सर्वेश कुमार पांडेय ने दोषियों को आजीवन कारावास और दोनों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना लगाने की सजा सुनाई।