फिरोजाबाद। नारखी थाने में वर्ष 2012 में दर्ज हुए एक गैर-इरादतन हत्या मामले में न्यायालय ने मंगलवार को चार दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
शाहपुर, थाना नारखी निवासी कृष्ण उर्फ टिंडोपाल, सुखदेव, बीटू और प्रमोद पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था। अभियोजन की ओर से पुलिस की मजबूत पैरवी की गई। पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। संवाद