फिरोजाबाद। जानलेवा हमला और धमकी देने के मामले में न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को दस साल सजा एवं 3000 रूपए जुर्माना लगाया है।जनपद पुलिस द्वारा इस प्रकरण में ठोस पैरवी की गई।
थाना सिरसागंज में बीते वर्ष 2019 में संजय पुत्र सोबरन सिंह निवासी नगला कुशल के विरूद्व जानलेवा हमला और धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अभियोजन एवं विवेचक द्वारा की कुशल पैरवी के चलते एडीजे नीलू मोगा की अदालत ने चार अभियुक्तों संजय,रामवीर उर्फ गुड्डू,संतोष कुमार और श्यामवीर को भी दस-दस साल की सजा से दंडित किया है। चारों पर 11000-11000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जुर्माना अदा नहीं करने पर चारों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। वहीं थाना सिरसागंज से जुडे एक अन्य मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त संजय पुत्र सोबरन सिंह को तीन साल कारावास एवं 3000 रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद