फिरोजाबाद। साढ़े सात वर्ष पहले छात्रा को बहला फुसला कर अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को न्यायालय ने शुक्रवार को पांच वर्ष की सजा और नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की निवासी कक्षा नौ की छात्रा दो सितंबर 2016 को सुबह आठ बजे संतोष नगर स्थित स्कूल में पढ़ने गई थी। शाम को उसके घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की। परंतु उसका पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। बाद में छात्रा के पिता के मोबाइल पर किसी ने फोन कर बताया कि वह गुजरात में है। छात्रा के पिता ने थाना उत्तर में मामले की शिकायत की लेकिन प्राथमिकी नहीं लिखी गई। इसकेे बाद एसएसपी से शिकायत की गई। एसएसपी के आदेश पर छात्रा के पिता ने अजय कुमार निवासी ठारपूठा रामगढ़ के विरुद्ध उत्तर थाने में अपनी पुत्री को बहला फुसला कर अगवा करने व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी लिखवाई थी।
कुछ दिन बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद और आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी के विरुद्ध छात्रा से दुष्कर्म करने की धारा भी बढ़ा दी गई थी। विवेचक ने आरोपी अजय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र जमा किया था। एडीजीसी अवधेश भारद्वाज ने बताया कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को आरोपी अजय को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की सजा और नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।