फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता ने सात वर्ष पुराने मामले बालिका को ले जाने के दोषी को पांच वर्ष का कारावास एवं 7500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना जसराना क्षेत्र 18 सितंबर 2018 का है। वादी अपनी पुत्री को लेकर साइकिल से अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही पाढम घिरोर के पास भट्ठे पर पानी पीने के लिए रूका। उसी समय एक कार आई। जिसमें गांव का ही अरविंद बैठा हुआ था जो वादी की पुत्री को ले गया। दोषी ने पीड़िता की पिटाई की। जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायाधीश ने अरविंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह ने 08 वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। वादी की नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी किल्लू उर्फ सतीश ने दुष्कर्म किया और फरार हो गया। किशोरी ने जब घटना के बारे में परिजन को बताया तब थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। पुलिस ने तमाम औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद किल्लू उर्फ सतीश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।