फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बब्बू सारंग ने थाना एका क्षेत्र के एक मामले में दो सगे भाइयों और एक महिला को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामला थाना एका क्षेत्र के ग्राम जोधपुर उडेसर से जुड़ा है। वर्ष 2023 में अभियुक्तों ने मारपीट कर जानलेवा हमला किया था, जिसके संबंध में थाना एका में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अमीर सिंह, मोहनलाल और अमीर सिंह की पत्नी प्रीति कुमारी निवासीगण जोधपुर उडेसर, एका को पांच-पांच साल की कैद और 6500-6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।