फिरोजाबाद। पंचायतों के प्रतिनिधियों की मृत्यु होने पर पंचायत कल्याण कोष से सहायता राशि प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। जिले में मृत दो ग्राम पंचायतों के प्रधान सहित आठ पंचायत प्रतिनिधियों के परिजन की ओर से किए आवेदन को शासन ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। जबकि शासनादेश जारी होने से पूर्व के दो आवेदनों को निरस्त किया है।
प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों की मौत हो जाने की स्थिति में पंचायत कल्याण कोष से सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। पंचायत कल्याण कोष से मिलने वाली इस सहायता राशि के लिए पंचायत प्रतिनिधि के परिजन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाॅक प्रमुख व प्रधान के परिजन को 10-10 लाख तथा जिला पंचायत सदस्य के परिजन को 5 लाख, बीडीसी के 3 लाख एवं ग्राम पंचायत सदस्य के परिजन को 2 लाख सहायता राशि देने का प्रावधान है। जिले से दो मृत ग्राम प्रधान सहित दस आवेदन पंचायत कल्याण कोष से सहायता राशि प्राप्त करने को आवेदन किए गए थे।
इसमें फिरोजाबाद ब्लाॅक में तीन, हाथवंत से दो एवं जसराना से तीन, नारखी एवं एका ब्लाॅक से एक-एक आवेदन किया गया था। दस आवेदनों में नारखी ब्लाॅक की ग्राम पंचायत बदनपुर के प्रधान पूर्व प्रधान स्व. वीरपाल सिंह व हाथवंत ब्लाॅक की ग्राम पंचायत ओढ़मपुर के पूर्व प्रधान स्व. अबधेश कुमार की पत्नी को मिलने वाली सहायता राशि सहित आठ आवेदन को शासन ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। जबकि एका की उड़ेसर एवं जसराना के पचवा से किया गया आवेदन शासनादेश जारी होने से पूर्व मौत होने के कारण निरस्त कर दिया है। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि आठ आवेदन स्वीकृत होने की जानकारी मिली है। शीघ्र ही धनराशि जारी की जाएगी।