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नाबालिग और भूमिहीन किसानो को बेच दी जरूरत से अधिक यूरिया

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फिरोजाबाद। कृषि विभाग ने जसराना क्षेत्र में दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं। दोनों विक्रेताओं पर एक नाबालिग और एक भूमिहीन किसान को अनाधिकृत रूप से उर्वरक बिक्री करने का आरोप है। इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी रविकांत सिंह ने बीते दिसंबर माह में उर्वरक विक्रेताओं के यहां यूरिया बिक्री का सत्यापन किया था। सत्यापन के दौरान जसराना क्षेत्र में मैसर्स बालाजी खाद एवं बीज भंडार के यहां से गांव झपारा निवासी आदित्य यादव (उम्र आठ वर्ष) को उसके आधार कार्ड पर 50 पैकेट यूरिया की बिक्री करने की पुष्टि हुई। वहीं एक अन्य रूद्र खाद भंडार भैंड़ी जसराना द्वारा एक भूमिहीन किसान पवन कुमार को 50 बोरी यूरिया की बिक्री करने की पुष्टि हुई। दोनों उर्वरक विक्रेताओं से इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा गया था।
लेकिन निर्धारित अवधि में दोनों में से किसी ने भी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। जिलाकृषि अधिकारी ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के आधार पर दोनों के उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं जिला कृषि अधिकारी रविकांत सिंह के अनुसार दोनों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
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निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया की बिक्री करने के मामले में साधन सहकारी समिति रीवा साहूमई, फरिहा, कनवारा, जौंधरी, मटसेना, कुतुकपुर शेरपुर, लभौआ, एवं मुसायतपुर भी जांच के दायरे में हैं। इन सभी समितियों पर भी किसानों को उनकी जोतबही से अधिक मात्रा अथवा जरूरत से अधिक यूरिया बिक्री की पुष्टि हुई है। फिलहाल उपरोक्त सभी समितियों के सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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