फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. निधि यादव ने पूर्व मंत्री अशोक यादव सहित आठ लोगों को महामारी अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। मामला जिला पंचायत के चुनाव के दौरान का है। घटनाक्रम 2021 का है। आरोप था कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री अशोक यादव उरावर में अपने समर्थकों के साथ आए थे। उरावर में वार्ड संख्या 31 से प्रत्याशी रुचि यादव के समर्थन में वोट मांग रहे थे। उनके द्वारा मास्क आदि का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। उप निरीक्षक रामेश्वर दयाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की विवेचना प्रारंभ की। घटना स्थल पर बयान के आधार पर थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. निधि यादव के कोर्ट में पहुंचा।
पीडित पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ एडवोकेट एवं आलोक कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने करते हुए बचाव की पहल की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. निधि यादव ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री अशोक यादव के साथ-साथ रामशंकर, जमादार, अशोक कुमार, प्रमोद, रौनक, वीनेश एवं विनोद कुमार को धारा 188,269 व 270 के साथ महामारी अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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