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साक्ष्य के अभाव में 18 दोषमुक्त

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साक्ष्य के अभाव में 18 दोषमुक्त
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22 सितंबर 2006 को हादसे के बाद बवाल का मामला
- अपर जिला जज प्रथम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने थाना खैरगढ़ क्षेत्र में 22 सितंबर 2006 को सड़क हादसे के बाद बवाल के 18 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। हादसे में कटरा पठानान निवासी जगदीश की मौत हो गई थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने इस मामले में थाने में बवाल का मामला दर्ज कराया था।
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थाना खैरगढ़ क्षेत्र में 2006 में सड़क हादसे में थाना दक्षिण के मोहल्ला कटरा निवासी जगदीश शर्मा की मौत हो गई थी। इसके बाद हादसे के हंगामा हुआ था। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने इस मामले में मारपीट, हंगामा एवं पथराव का मामला खैरगढ़ निवासी लोकेंद्र उर्फ बिन्नू, चेतन शर्मा, सुरेश बघेल, दीपक, भूपेंद्र पालीवाल, विमल गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, संजय,रेनू गुप्ता, भूपेंद्र शर्मा, करुआ शर्मा, सोनू उर्फसोहन कुमार उर्फ मोनू उर्फ मोहन कुमार उर्फ सतेद्र,नगला हिम्मत निवासी संदीप, नन्हें सिंह, दुर्गेश, खैय्यातान निवासी डोरीलाल, लालई निवासी रामसेवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने पक्ष रखा। पुलिस जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उस मामले में जनता का कोई गवाह पेश नहीं कर सकी। इसके बाद अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने साक्ष्य के अभाव में सभी को दोष मुक्त करार दिया।
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