फिरोजाबाद/एका। थाना एका क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विगत वर्ष 2014 में थाना एका क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही दृष्टिबाधित मासूम के साथ गांव के ही युवक नरेंद्र उर्फ करुआ उर्फ नाटा ने दुष्कर्म किया था। मासूम की चीखपुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी भाग खड़ा हुआ। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। लगभग छह वर्ष पुराने मामले में सुनवाई एवं सत्र परीक्षण के दौरान आरोपी पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए। शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि एडीजे द्वितीय अरविंद कुमार यादव ने दुष्कर्म के दोषी नरेंद्र उर्फ करुआ उर्फ नाटा को पास्को एक्ट 3/4 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।