तेरह वर्ष पूर्व थाना दक्षिण के राजपूताना में कमल किशोर यादव उर्फ जंगलिया की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में जेल भेजे गए भाजपा महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता सहित पांच की जमानत अर्जी एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने स्वीकृत कर ली।
थाना दक्षिण में कमल किशोर यादव उर्फ जंगलिया की 14 फरवरी 2004 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें विमल यादव एडवोकेट ने लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस जांच में हत्या के षड्यंत्र में श्रीनिवास गुप्ता, भाजपा महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता, विनय, निमेष, राजीव उर्फ राजू, इकबाल मैनेजर को क्लीन चिट दे दी थी। मुकदमे की जांच के दौरान श्रीनिवास गुप्ता की मौत हो गई। कोर्ट ने 319 सीआरपीसी के तहत इन पांच लोगों को तलब किया। कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई लेकिन राहत नहीं मिल सकी। गत मंगलवार को पांचों ने एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मीता सिंह के न्यायालय में सरेंडर कर दिया। सुनवाई की तिथि 23 मार्च तय होने के कारण सभी को जेल जाना पड़ा। गुरुवार को सुनवाई में कन्हैयालाल गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल सलाम एडवोकेट, शशिकांत पाराशर ने बहस की। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ही भाजपा महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता, विनय, निमेष, इकबाल, राजीव उर्फ राजू की जमानत मंजूर कर ली। इस दौरान भाजपा नेता शिव मोहन श्रोत्रिय, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरे,अनिल भारद्वाज, डा. लक्ष्मी नरायन यादव, सौरभ गर्ग आदि मौजूद रहे।