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नहीं लगा पालीथिन बैग पर प्रतिबंध

Thu, 21 Jan 2016 10:37 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला फीरोजाबाद
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प्रदेश में गुरुवार से प्लास्टिक की थैलियों (पालीथिन बैग) का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया। लेकिन शहर में इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। सजा और जुर्माने से बेपरवाह लोग जमकर पालीथिन बैग का प्रयोग करते दिखे। सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक, खुदरा विक्रेता, फेरीवाले, रेहड़ीवाले सभी पालीथिन का प्रयोग कर रहे थे। गारमेंट्स के कुछ बड़े शोरूमों पर जरूर पालीथिन बैगों का प्रयोग बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ दुकानदारों ने दुकानों के बाहर पालीथिन पर प्रतिबंध के पोस्टर लगा दिए हैं। ग्राहकों से पालीथिन बैग नहीं मांगने और घर से कपड़े का थैला लेकर आने का आग्रह किया गया है।
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बता दें कि 21 जनवरी से प्रदेश भर में पालीथिन प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रदेश सरकार की कैबिनेट के फैसले के बाद 22 दिसंबर 2015 को पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी। अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में पालीथिन पर प्रतिबंध लागू हो गया लेकिन इसका असर गुरुवार को देखने को नहीं मिला। बजरिया में कई दुकानदारों के द्वारा धड़ल्ले से पालीथिन बैग का प्रयोग किया जा रहा था। सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक, खुदरा विक्रेता, फेरीवाले, रेहड़ीवाले सभी पालीथिन का प्रयोग करते देखे गए। किराना की दुकानों पर ग्राहकों को चुपके से पालीथिन बैग में सामान दिया जा रहा था।

कपड़े के बैग वितरित किए
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। प्रशासन की ओर से गुरुवार को मुख्य बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। नगर मजिस्ट्रेट रवींद्र सिंह के निर्देशन में नगर आयुक्त रामौतार रमन ने निगम के अन्य अफसरों के साथ दुकानदारों को कपड़े के बैग का वितरण किया। बाजार में जो भी प्लास्टिक की थैली में सामग्री ले जाते दिखाई दिया उनको रोका और कपड़े की थैली में उनके सामान पलटवा दिया।
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आज निकलेगी रैली
फीरोजाबाद(ब्यूरो)। नगर मजिस्ट्रेट रवींद्र सिंह ने कहा कि पालीथिन प्रतिबंध के प्रति जागरूकता को 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से मुख्य बाजार (सदर मार्केट) में रैली निकाली जाएगी। रैली में स्कूली बच्चों के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे।

आज होगी छापेमारी
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि 22 जनवरी को पालीथिन का प्रयोग करने वालों के ही खिलाफ छापेमारी अभियान चलेगा। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ नगर निगम की टीमें साथ रहेंगी। थोक विक्रेताओं पर जुर्माना किया जाएगा।

- प्लास्टिक के बैग विक्रेता प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि अभी यही पता नहीं कि कौन से कैरीबैग की बिक्री करनी है इसके कारण वह ग्राहकों को लौटा रहे हैं। दुकान पर नगर मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति लगी थी।
- किराना व्यापारी आलोक मीत्तल ने कहा कि प्लास्टिक के कैरी बैग बंद हों, शहर साफ सुथरा रहे इसके हम पक्षधर हैं लेकिन इनके स्थान पर कम से कम बाजारों में दूसरे बैग तो मुहैया हों।
- किराना दुकानदार नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि प्रशासन को सीधे कार्रवाई के बजाय पहले बाजारों में कौन-कौन से बैगों का प्रयोग कर सकते हैं इसे स्पष्ट करना चाहिए। इसी के बाद कार्रवाई करें तो बेहतर होगा।


यहां नहीं पालीथिन पर रोक
अस्पतालों का कचरा पालीथिन बैग में ले जाने पर रोक नहीं लगी है। दूध के पैकेट, मट्ठा, ब्रेड, नमकीन, बंद और पाव की पालीथिन की पैकिंग पर प्रतिबंध नहीं है। शादी में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के पत्तल, दौना व चम्मच भी आने वाले समय में प्रतिबंधित किए जाएंगे।


पॉलीथिन के साथ यह भी रहेगा प्रतिबंधित
प्रदेश सरकार द्वारा पालीथिन का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय के साथ ढुलाई पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
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 कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान
 - यूपी सरकार ने 21 जनवरी से पालीथिन पर बैन की अधिसूचना बीते दिनों जारी की थी।
- पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।
- दुकानदार अब ग्राहक को पॉलीथिन या प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं दे सकेंगे।
- दुकानदार को छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- जुर्माने की रकम अभी कम होगी, बाद में धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर पांच हजार किया जाएगा।
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