अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
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फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में दो साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
थाना उत्तर क्षेत्र में 20 मई 2023 को पीड़ित देशपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 25 वर्ष से फिरोजाबाद में किराए पर रहकर फैक्टरी में नौकरी करता है। घर पर पत्नी सुधा और वह दोनों ही रहते थे। उसकी पत्नी सुधा देवी को सर्वाइकल की दिक्कत थी।
वह सुबह सवा नौ बजे फैक्टरी के लिए निकला था। उसकी पत्नी को जिला अस्पताल जाना था। वह दाऊ दयाल कालेज के पास पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी पता चला कि तिलक नगर में सिद्धेश्वर मंदिर के बगल वाली गली में उसकी पत्नी की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है।
मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच के बाद आकाश निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच के बाद आकाश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आकाश को हत्या के मामले में दोषी पाया। जबकि धारा 307 और आर्म्स एक्ट में दोषमुक्त करार दिया। उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।