- तत्कालीन टीआई अरविंद कुमार की ओर से दर्ज कराया गया था उत्तर थाने में मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में आरोपी उदयवीर सिंह को जमानत दे दी है। उदयवीर सिंह पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर छल और धोखाधड़ी से वाहन चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप था।
29 जून 2011 को थाना उत्तर में तत्कालीन टीआई अरविंद कुमार वर्मा की ओर से केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उनको सूचना मिली थी कि सुभाष तिराहे के पास कुछ लोग वाहनों को रोककर जबरन रसीद काटकर अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। डीसीएम चालक सतीश गोस्वामी ने पुलिस को बताया था कि कुछ लोगों ने उसे रोककर एक पर्ची दी और जबरदस्ती 50 रुपये वसूल लिए, साथ ही मारपीट भी की। पुलिस ने मौके से तीन आरोपी छोटे कुलश्रेष्ठ, राजू और जीतू चिक को पकड़ा था, जिन्होंने बताया कि उनकी एक यूनियन है, जिसके अध्यक्ष केडी जाटव हैं। इसी यूनियन के नेतृत्व में उदयवीर सिंह यादव और अन्य लोग यह अवैध वसूली का काम करते हैं। उदयवीर सिंह पर छल, धोखाधड़ी और जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद पाया कि मुकदमे में वारंट जारी होने पर 9 सितंबर 2025 से जेल में निरुद्ध उदयवीर सिंह को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार हैं। मामले में शामिल अन्य सह-अभियुक्तों की जमानत पहले ही कोर्ट द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।