टूंडला। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद आंकिक का वेतन न दिए जाने पर न्यायालय ने सख्त रूख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने सिविल जज फिरोजाबाद को समिति के खाते सीज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के इन आदेशों के बाद साधन सहकारी समिति नगला सूरज में हड़कंप मचा हुआ है।
थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव श्रीनगर निवासी शांति स्वरूप दीक्षित साधन सहकारी समिति नगला सूरज पर आंकिक के पद पर तैनात हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें निलंबित करने के साथ ही जनवरी 2024 से वेतन नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें बहाल करने के साथ ही समिति के अध्यक्ष व सचिव को वेतन जारी करवाए जाने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके अध्यक्ष एवं सचिव ने वेतन नहीं दिया था।
इसके चलते आंकिक ने पुनः उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उच्च न्यायालय के आदेशों की अवेहलना होने पर न्यायालय ने सिविल जज फिरोजाबाद को समिति के खाते सीज करने तथा सीज करने के बाद 24 घंटे के अंदर आदेशों के अनुपालन की सूचना देने के भी आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद समिति के खाते सीज कर दिए गए हैं। शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक शाखा, टूंडला सत्यवीर सिंह ने बताया कि खाते सीज करने के साथ ही सूचना सचिव को दे दी गई है।