फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सर्वेश कुमार पांडेय ने नौ वर्ष पूर्व ट्रक लूटकांड के दोषी को 7 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना जसराना से जुड़ा है। वादी मुकदमा धर्मवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी गाड़ी एक नवंबर 2015 को रात एक बजे सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से टाइल्स लोड करके कटनी जबलपुर के लिए जा रही थी। उसकी गाड़ी कस्बा पाढ़म नहर के पुल के पास थाना जसराना पहुंची तो एक कार में सवार 5 -6 आदमी थे जिन्होंने ट्रक के आगे ओवरटेक करके अपनी गाड़ी लगा दी। उसमें से उतरे लोगों ने चालक व परिचालक को असलाह दिखाकर ट्रक से उतारकर कार में डाल लिया। ट्रक को लेकर चले गए। चालक व परिचालक को लिंक रोड पर करीब 5 किलोमीटर चलकर छोड़ दिया। ड्राइवर से ट्रक खर्च का 17 हजार रुपये और मोबाइल छीन लिया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की न्यायालय में चला। न्यायाधीश ने दोषी राजेंद्र जाटव उर्फ उस्ताद निवासी लक्ष्मण पुरी थाना बिरामपुरी जिला मेरठ हाल तोता का किराए का मकान ग्राम बूढ़ा थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।