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मकानों की छतों से होकर गुजर रही है 33 केबीए लाइन

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आसफाबाद स्थित शांती नगर में मकानों के ऊपर से गुजरती बिधुत लाइन - फोटो : FIROZABAD
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फिरोजाबाद। विद्युत विभाग की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ती जा रही है। मकानों की छतों और बालकनी के पास से होकर गुजर रही हाईटेंशन लाइन के कारण सुहागनगरी में अक्सर हादसे हो जाते हैं। इसको लेकर कई बार क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन भी किया है। लेकिन इन तारों को हटाने के लिए विभागीय कोई पहल नहीं हुई है इसको लेकर आए दिन हादसे हो रहे हैं।
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आसफाबाद शांतिनगर, बोधाश्रम रोड, कोटला रोड, टापाकलां, पुरुषोत्तम बिहार, गंगानगर के साथ दर्जनों मोहल्लें ऐसे हैं, जो नगर निगम की सीमा में शामिल हो गए हैं। इन मोहल्लों में बने मकानों की छतों से हाईटेंशन लाइन के तार गुजर रहे हैं। आठ माह पूर्व पुरुषोत्तम विहार विद्युत सब स्टेशन के समीप तीन साल की बच्ची हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से जलकर घायल हो गई थी। बृहस्पतिवार को बोधाश्रम रोड पर हादसा हुआ। इससे पूर्व पुरुषोत्तम विहार के समीप एक राजमिस्त्री के साथ युवक की मौत भी हाईटेंशन लाइन का तार टच होने से हो गई थी। श्रीराम कॉलोनी के समीप एक युवक की मौत भी दो माह पूर्व हुई। इसके बाद भी इन तारों को मकानों की छत और बालकनी से दूर करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है।
बरसात के दिनों में आता है मकान में करंट
बरसात होने पर मकान में करंट आता है। कई बार शिकायत की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है।
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विष्णु दयाल - निवासी आसफाबाद
दूसरी मंजिल पर नहीं हो पा रहा निर्माण
33 केवीए लाइन मकान की छत से गुजर रही हैं। जिसके चलते दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे। इससे दिक्कत हो रही है। शिकायत करें तो अधिकारी कहते है मकान दूसरी जगह ले लो।
सत्यपाल - निवासी शांतिनगर
छत से चार फीट ऊंचे हैं तार
छत से तारों की ऊंचाई करीब चार से पांच फीट है। ऐसे में हर वक्त डर लगा रहता है कि कभी कोई हादसा न हो जाए। कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
दुुर्गेश चंद्र - निवासी शांतिनगर
ये हैं हाईटेंशन लाइनों के नियम
- सड़क से 5.5 मीटर ऊंचे हों
- सड़क से गुजर रहे तार पर गार्डिंग अनिवार्य
- रेलवे लाइन के पास नहीं हों
- सार्वजनिक स्थान से दूर हों
- आबादी वाले क्षेत्र में इंसुलेटेड एचटी तार का प्रयोग हो
- 132 केवी एचटी लाइन के 23 मीटर की दूरी पर मकान बनें
- 220 केवी एचटी लाइन के 35 मीटर दूर घर बनें
यह है नियम
एसडीओ डीके राजपूत ने बताया कि 11 केवी बिजली लाइन जमीन से करीब 20 फीट ऊंची होनी चाहिए। 33 केवी बिजली लाइन जमीन से करीब 25 फीट ऊंची होनी चाहिए। वहीं यदि हाईटेंशन लाइन सड़क क्रॉस करती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से गार्डनिंग होनी चाहिए। रिहायशी क्षेत्रों में हाईटेंशन लाइन मकानों के ऊपर से होकर नहीं निकलनी चाहिए।
विद्युत तार तो पहले से ही हैं। मगर कई लोगों ने मकान बनाते समय छज्जा बाहर की ओर निकाल लिया है। यह नियम विरुद्ध है और हादसे का कारण भी बन जाता है। साथ ही जिन स्थानों पर तार नीचे हो गए हैं, उनको ऊपर कराया जाएगा।
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शेर सिंह - एसडीओ एसएन बिजली घर
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