फतेहपुर। गोली मारकर हत्या की कोशिश के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को कोर्ट ने तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सोमवार को एडीजे कोर्ट संख्या एक की न्यायाधीश ने थरियांव थाना क्षेत्र के रमवां गांव निवासी हजारी सिंह को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थरियांव थाना क्षेत्र निवासी उमेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह चाचा वीरेंद्र नाथ द्विवेदी के साथ जिला अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में रमवां गांव निवासी हजारी सिंह और पिंटू सिंह ने वीरेंद्र नाथ द्विवेदी को गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।