फोटो-38-एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम। स्रोत वीडियो ग्रैब
फतेहपुर। ओवरलोडिंग वाहनों से वसूली के आरोप में निलंबित एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शासन के निलंबन आदेश को सही नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया है। इसके बाद वह शुक्रवार को अपने कार्यालय में फिर से कार्यभार संभालने पहुंचीं।
लखनऊ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से रायबरेली जिले में एआरटीओ प्रशासन पुष्पांजलि मित्रा गौतम और पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी समेत 11 लोगों के खिलाफ ओवरलोड वाहनों को पास कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी की जानकारी मिलने के बाद एआरटीओ 12 नवंबर को मेडिकल अवकाश पर चली गई थीं।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 29 नवंबर को पीटीओ को निलंबित कर दिया गया था। एआरटीओ ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त कर कुछ दिनों बाद दोबारा जॉइनिंग की थी। इसके बावजूद एक जनवरी को शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
निलंबन आदेश के खिलाफ एआरटीओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निलंबन को निरस्त कर दिया। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
फोटो-38-एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम। स्रोत वीडियो ग्रैब